डेढ़ वर्ष की बच्ची के हत्यारे सौतेले बाप को उम्रकैद की सज़ा
तारिक खान
प्रयागराज 3 अगस्त, डेढ़ वर्ष की बच्ची को ज़मीन पर पटक कर सरिया से मार कर हत्या करने के आरोपी सौतेले बाप बाबा विश्वकर्मा को अपर जिला जज आई डी दुबे ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई,अभियोजन के अनुसार घूरपुर थाना क्षेत्र की वादनी मुकदमा ने अपने पहले पति के देहांत के दो वर्ष बाद बाबा विश्वकर्मा से शादी किया। पहले पति से बच्ची काजल उम्र डेढ़ वर्ष थी।
जिसे आरोपी ने 12 दिसम्बर 13 की रात्रि को नाराज होकर पटक दिया और सरिया से मारा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह विसेन ने 5 गवाहों का परीक्षण कराया,सभी ने घटना की पुष्टि की, न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि” एक पिता द्वारा अबोध बच्ची की हत्या करना एक गंभीरतम अपराध है जिसे उम्र कैद से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा ।