नशीला पदार्थ खिलाकर युवक का गुप्तांग काट लेने वाले दो किन्नरों को अदालत ने पाया दोषी, दोनों को हुई ये सजा
अब्दुल बासित मलक
मोहाली: नशीला पदार्थ खिलाकर युवक का प्राइवेट पार्ट काटने वाले दो किन्नरों को कोर्ट ने बीते सोमवार को दोषी करार दे दिया। कोर्ट ने किन्नर जीत सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है वहीँ, कोर्ट ने किन्नर पूजा को उक्त सभी धाराओं में दोषी करार देते हुए चार साल की सजा और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही मार्च 2014 खरड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की धारा 342, 326, 328, 506, 406 और 120बी में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीड़ित युवक को 25 हजार भी देने होंगे।
प्रकरण वर्ष सन 2013 का है जब मोहाली शहर में बेरोजगारी की चपेट में आकर राजेश कुमार नाम का एक युवक काम की तलाश में भटक रहा होता है तभी उसकी मुलाकात एक किन्नर से होती है जिसका नाम होता है जीत। राजेश कुमार नाम का युवक किन्नर जीत से मिलकर अपनी सारी मुश्किलों का व्याख्यान करता है जिसके बाद किन्नर जीत उसे अपने साथ अपने डेरे पर ले जाता है और वहां उसकी मुलाकात किन्नर पूजा रानी से करवाता है। किन्नर जीत राजेश कुमार नाम के युवक को यहीं ठहरने के लिए कहता है। जहां कुछ दिनों तक राजेश यहां रहता है इसके बाद एक दिन किन्नर पूजा रानी राजेश को कहीं और ले जाती है, जहां एक और किन्नर होता था। यहीं से राजेश कुमार की जिंदगी नर्क हो जाती है।
दरअसल, किन्नर पूजा रानी राजेश को जब यहां लाई तो उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया जिसके चलते राजेश बेहोश हो गया और जब राजेश को होश आया तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जब उसकी आंखें खुलीं तो सामने किन्नर जीत व पूजा दोनों मौजूद थे और इन्होंने उसका गुप्तांग काट दिया था।
अपने गुप्तांग कटा देख युवक राजेश भयभीत हो गया वह रोने लगा, जिसके बाद उसे चुप होने के लिए धमकियां दी गईं। राजेश से कहा गया कि यदि किसी को बताया तो उसको मार देंगे। एक दिन जैसे तैसे राजेश वहां से भागने में सफल रहा और सीधा खरड़ पुलिस स्टेशन पंहुचा। लेकिन यहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वह हताश होकर सीधा डीजीपी के पास जाकर पेश हुआ। डीजीपी के पास राजेश के पेश होने के बाद राजेश की सुनवाई हुई और मार्च 2014 खरड़ पुलिस स्टेशन में किन्नर जीत सिंह, किन्नर पूजा पर 342, 326, 328, 506, 406 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।