ए भाई ज़रा देख के चलो, हरियाणा ने 52 लाख तो ओड़िसा ने 88 लाख रुपया अब तक वसूले वाहनों के चालान करके

संजय ठाकुर

नई दिल्ली: मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव सुर्खियां बटोर रहे हैं। यह पूरे देश में एक सितंबर से लागू हुए हैं और इससे खलबली मच गई है। हालांकि कुछ राज्यों ने इन्हें लागू नहीं करने का फैसला किया है। देश भर से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हजारों का जुर्माना देना पड़ रहा है।

जुर्माना सम्बंधित सबसे ज्यादा खबरें हरियाणा और ओडिशा से आई हैं। आज सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि केवल हरियाणा में ही अभी तक नए कानून के तहत करीब साढ़े तीन सौ चालान काटे गए हैं। इनसे जुर्माने के तौर पर 52 लाख रुपये से अधिक की राशि इकट्ठी की गई है। अगर ओडिशा की बात करें तो वहां अभी तक चार हजार से भी ज्यादा चालान काटे गए हैं। इनसे 88 लाख रुपये से अधिक की राशि एकत्रित की गई। वहां 46 वाहन जब्त कर लिए गए हैं।

ऐसे कई राज्य हैं जहां की सरकारों ने कहा है कि वे इस कानून का अध्ययन करने के बाद ही इसे लागू करेंगी। ये राज्य हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। जबकि गुजरात ने कहा है कि वह आरटीओ से रिपोर्ट मिलने के बाद प्रावधान लागू करेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी राज्यों को नए कानून का पालन करना ही होगा।

दरअसल मोटर व्हीकल संविधान की समवर्ती सूची में आता है लिहाजा संसद को इस मामले में राज्यों के अधिकार परिभाषित करने की शक्ति है। अभी कुछ राज्य इस बारे में अधिसूचना को अंतिम रूप दे रहे हैं और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस को मौके पर ही जुर्माना दिया जा सकेगा। तब तक जुर्माने की रकम अदा करने के लिए अदालत जाना होगा। राज्यों को जुर्माने की रकम दस गुना तक अधिक बढ़ाने का अधिकार भी है। नए कानून के तहत कम्पाउंडेबल अपराधों की सूची बनाई गई है। ऐसे तीस अपराध हैं जिनके लिए मौके पर ही जुर्माना दिया जा सकता है। इनमें बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, ओवरस्पीडिंग, बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाना, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट के दोपहिया चलाना आदि शामिल हैं।

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