नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के बारे में दी गयी जानकारियाॅ
गौरव जैन
रामपुर- दिनांक 26-12-2019 को अरूण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के संबंध में चल रही भ्रान्ति को देखते हुए थाना कोतवाली परिसर में पीस कमेटी का आयोजन किया गया। जिसमें नगर क्षेत्र के रहने वाले धार्मिक गुरूओं एवं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ वार्ता की गई एवं नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के सम्बंध में महत्वपूर्ण जानकारियाॅ देते हुए बताया गया कि यह कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस कानून में नहीं है।
भारत के अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का सीएए से कोई अहित नहीं है। सीएए से देष के नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नही पडेगा। यह कानून किसी भी भारतीय हिंदू, मुसलमान आदि को प्रभावित नहीं करेगा। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता भी दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में रह रहे हो तथा जो केवल इन 3 देशों से धर्म के आधार पर प्रताडित किए गए हो। अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से बाहर उत्पीड़न का सामना किया और उनके पास भारत आने के अलावा और कोई जगह नहीं है।
साथ ही उपजिलाधिकारीगण/क्षेत्राधिकारीगण एवं समस्त थाना प्रभारियों द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के बारे में जानकारी देने के लिए थाना परिसर में सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ गोश्ठी की गयी एवं पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रों में जाकर व्यक्तियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के बारे में बताया गया और पम्पलेट बाटकर नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जागरूक भी किया गया।