रामपुर – मासूम बच्ची से दरिंदगी कर उसकी हत्या करने वाले पर अदालत ने सुनाई सजा-ए-मौत
हरमेश भाटिया
रामपुर। रामपुर में 6 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को आज विशेष न्यायालय पोस्को अधिनियम कोर्ट द्वारा सजा ए मौत की सजा सुना दी गई है। आपको बता दें मासूम बच्ची को उसके पड़ोसी नाजिल ने बलात्कार के बाद जलाकर मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। और आज फ़ास्टट्रैक कोर्ट द्वारा आरोपी को फांसी की सजा मुकर्रर की गई।
इस संबंध में सरकारी वकील कुमार सौरभ ने बताया विशेष न्यायाधीश पोस्को कोर्ट का मामला है। इसमे एक 6 साल की बच्ची थी जो गायब हो गयी थी, जिसकी लाश डेढ़ माह बाद मिली थी, जिस दिन लाश मिली थी उसी दिन रात्रि में मुठभेड़ में आरोपी नाज़िल को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर वहां से कुछ सामान बरामद हुआ था, जिसमें उसके फिंगरप्रिंट पाए गए थे। यह मामला कोर्ट में 5 सितंबर 2019 को संज्ञान में आया था ट्रायल शुरू हुआ था।
13 दिसंबर को नाजिल को अदालत ने 302 361 376 बी आईपीसी एवं पोस्को अधिनियम में आरोप सिद्ध पाया। आज अदालत ने इस दोष सिद्ध पर सजा मुक़र्रर करते हुवे अपराधी को सजा-ए-मौत के साथ साथ 25000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। सजा विशेष न्यायालय पोस्को अधिनियम कोर्ट द्वारा सुनाई गई है।
वही इस संबंध में रामपुर के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने बताया रामपुर के थाना सिविल लाइंस में मई के महीने में एक बच्चे की गुमशुदगी की परिजनों द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी। इसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन के दौरान 22 जून को बच्ची की बॉडी को रिकवर किया गया था, उसी रात में मुलजिम नाजिल की मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो गोलियां लगने से वह घायल हुआ था। उसके बाद फोरेंसिक टीम को बुला कर जो एविडेंस कलेक्ट किए गए थे।
एसपी रामपुर ने बताया कि जहां पर बॉडी बरामद हुई थी बच्ची की, उसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद ट्रायल पर मुकदमा आया तो लगातार पैरवी करते हुए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य थे, उन्हें न्यायालय के समक्ष रखा गया। अभियोजन पक्ष के द्वारा इसमें आज 18 दिसंबर 2019 को न्यायालय के द्वारा इसमें फांसी की सजा सुनाई गई है हत्या और बलात्कार के मामले में और फिलहाल हमारी टीम जिन्होंने पैरवी किया है, उन सभी प्रशंसी पत्र दिया जा रहा है साथ ही अन्य मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।