प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ प्राप्त करने वाले अपात्रों के विरुद्ध कराई जाएगी एफआइआर

गौरव जैन

रामपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ प्राप्त करने वाले अपात्रों के विरुद्ध एफआइआर कराई जाएगी साथ ही धनराशि की रिकवरी भी होगी। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी उपजिलाधिकारियों एवं परियोजना अधिकारी डूडा को इस संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया तथा कहा कि फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों के साथ ही सत्यापनकर्ता कार्मिकों के विरुद्ध भी एफआईआर होगी।

इस योजना के तहत दलाली करने वालों की भी गोपनीय तरीके से चिन्हीकरण की कार्यवाही प्रशासनिक स्तर से प्रारम्भ कर दी गयी है। 18760 नए फार्मों का स्थानीय निकाय वार जांच कराने के संबंध में उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों एवं उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि फार्मो का सत्यापन 01 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो जाना चाहिए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी सहित समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे।

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