गाजीपुर – लॉकडाउन के मद्देनज़र जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया शहर का दौरा, दिए आवश्यक निर्देश

शाहनवाज़ अहमद

ग़ाज़ीपुर. जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व  में जारी लॉक डाउन निषेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपकरण की सामग्रियों यथा गेहूं, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल, तेल, घी, डालडा, रिफाइन, साबुन, टूथपेस्ट, समस्त प्रकार के मेवा, आलू, समस्त प्रकार की सब्जियां व समस्त प्रकार के फल, दूध तथा समस्त प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी पशुओं के चारे से संबंधित पशु आहार, भूसा, चिकित्सीय उपकरण, दवा, सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य प्रकार के केमिकल्स जो फर्श क्लीनर/सैनिटाइजर मे  प्रयोग किए जाने वाले हैं से संबंधित गाड़ियों को जनपद के बॉर्डर या जनपद के अंदर लाने ले जाने हेतु  प्रतिबंध /निषेधाज्ञा से पूर्णतया मुक्त किया गया है।

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लॉकडाउन के दृष्टिगत कोई कठिनाई न होने पाए। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अंदर आने से या जनपद के अंदर से ले जाने से ना रोका जाए। आदेश का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन हो। लॉकडाउन के अनुपालन में आज जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य एवं पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, उपजिलाधिकारी सदर प्रभाष कुमार ने लॉक डाउन के दुसरे दिन  पुलिस बल के साथ शहर

के विभिन्न क्षेत्रो में भ्रमण कर जनपदवासियों से जनपद में लागू लॉक डाउन को सफल बनाते हुए घरो में ही रहने की अपील की। उन्होने सब्जी, ठेले खुम्चे वालो को सुरक्षा के दृष्टिगत मास्क भी वितरण किये उन्होने पैदल ही गली-मुहल्ले एंव सड़को पर गस्त करते हुए इधर-उधर सड़को पर खडे़ लोगो को घर में रहने के साथ सर्तकता एवं सावधानी बरतने की अपील की।जिलाधिकरी एंव पुलिस अधीक्षक ने आज कचहरी होते हुए महुआबाग, मिश्रबाजार,कोतवाली, कपूरपूर, ,एम0 ए0 एच इण्टर कालेज होते,सब्जी मण्डी मे विक्रेताओ से दोपहर 12 बजे तक ही दुकान खोलने को कहा।

ततपश्चात आलमपट्टी होते हुए रेलवे स्टेशन, लंका , सैनिक चौराहा विकास भवन ,गोराबाजार,पीजी कालेज के क्षेत्रो का भ्रमण कर लाउडस्पीकर माध्यम से लोगो को घरो में बने रहने को कहा तथा किराना,एवं सब्जियो एंव रोजमर्रा के वस्तुओ की खरीददारी हेतु दुकानो पर दो से अधिक व्यक्तियों की संख्या मे भीड़ न लगाने को कहा,,,,,

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