कोई भी गरीब भूँखा नही सोने पायेगा – गिरीश चन्द्र (अधिशासी अधिकारी) नगरपालिका भरवारी
तब्जिल अहमद
कौशाम्बी। महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए 21 दिन तक देश लॉक डाउन है। ,लॉक डाउन का आज 6 वां दिन है।लोगो को खाद्य सामग्री आसानी से मिल सके इसके लिए नगर पालिका परिषद भरवारी की तरफ से काफी इंतजाम किया गया है। लॉक डाउन के चलते लोग अपने घरों से नही निकल पा रहे हैं। मजदूर वर्ग का आदमी भुखमरी के कगार पर है। बीते दिनों बारिश होने से किसानों के फसलों को भी नुकशान पहुंचा है। वहीं नगर पालिका भरवारी मजदूरों,असहायों,किसानों, की समस्या को गम्भीरता से लिया है।
अधिशासी अधिकारी गिरीश चंद्र ने लोगों के मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। नगर पालिका भरवारी में लगभग 250 कर्मचारी हैं। जिनमे से अधिशासी अधिकारी गिरीश चंद्र ने अपने समस्त कर्मचारी के साथ गरीबो के घरों में खाना पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे है। अब तक लगभग 5000 गरीबो को खाना वितरित किया गया है अधिशासी अधिकारी के मुताबिक अगले आदेश तक हर गरीब को खाना मुहैया कराया जाएगा। ऐसे परिस्थितियों में गरीबो के लिए देव दूत साबित हो रहे हैं।
अधिशासी अधिकारी गिरीश चन्द्र को नगर पालिका में काम करते 2 वर्ष हो रहे है। इस काम को नगर पालिका परिषद भरवारी के बाबू बबलू गौतम व डी पी एम कृष्ना यादव भी रात दिन लगे हुए हैं। गरीबो के मदद में लिए नगर पालिका ने 7 वाहनो के साथ 150 कर्मचारी लगाए हुए हैं। प्रतिदिन खाना गरीबो को मिल रहा है जिसके लिए नगर पालिका के सम्भ्रांत नागरिकों ने अधिशासी अधिकारी को गरीबो के लिए देवदूत बता रहे हैं साथ ही सराहना कर रहे हैं। वहीं अधिशासी अधिकारी गिरीश चंद्र ने लोगों से अपील भी कर रहे है कि बेवजह घरों से बाहर न निकले लोग। कानून का पालन करें।
शांति व्यवस्था बनाये रखने की ईओ गिरीश चंद्र ने जनता से किया अपील, डरे नही सहयोग करे लोग अधिशासी अधिकारी ने समस्त नगरवासियों से अपील कर रहे हैं कि बिना किसी काम के घर से बाहर न निकलें बहुत जरूरत चीजों को लेने के लिए ही घर से बाहर निकले । इस दौरान अपने जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे। ताकि जवाब मांगने पर वो अपनी पहचान बता सके।अनावश्यक बाहर निकलने पर संक्रमण तेजी से बढ़ सकती है ऎसे में हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि घरों से बाहर न निकलें ।अगर घरों से बाहर निकले तो स्थिति बेहद जोखिम भारी हो सकती है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि लॉक डाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही कहा कि इन हालातों में धारा-188 के उल्लंघन के आरोपी को छह महीने के कारावास/एक हजार रुपया जुर्माने की सजा होने का प्राविधान है। सजा और जुर्माना दोनों एक साथ भी हो सकता है।