लॉकडाउन क़े चलते कार्यदायी संस्था व खनन कार्य क़ो मिली अनुमति

रॉबिन कपूर

फर्रुखाबाद : कोविड-19 महामारी के चलते चल रहे लाॅक डाउन में छूट देते हुए जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने कार्यदायी संस्थाओं व खनन के काम को अनुमति प्रदान की है। वहीं परचून की दुकानों को अभी न खोलने का फैसला लेते हुए कहा है कि केवल पैकिंग का सामान होम डिलीवरी हो सकेगा। जिले की सभी सीएचसी खुली रहेगी । धार्मिक आयोजनों पर रोक बरकरार रहेगी। सिनेमा हाॅल, माॅल, होटल, रेस्टोरेेंट व विद्यालय बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई होगी। जन सेवा केन्द्रों को खोला जा सकेगा।

कलेक्ट्रेट सभागार में आज पत्रकारों से रूबरू जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने कहा कि कृषि सम्बन्धित गतिविधियां जारी होंगी। मछली, पशु पालन, मुर्गी पालन जारी रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्री घर-घर जाकर पुष्टाहार देंगी। नगर पालिका या नगर पंचायत की सीमा से एक किमी दूर स्थित ढ़ाबे खोले जा सकेंगे लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पालन न हुआ तो कार्रवाई होगी। केवल उन दुकानों को खोलने की अनुमति है जिन्हें पैकिंग कर होम डिलीवरी करने का लाइसेंस मिला है अन्य कोई राशन की दुकान नहीं खुलेगी । यदि खुली तो कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि बीते दिन उन्होंने मौके पर जाकर कारखानों का निरीक्षण किया है जिनमें से सात कारखाने सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से अभिलेखों में दुरुस्त हैं उन्हें चालू करने की अनुमति दी गई है लेकिन श्रमिक एक तिहाई ही काम करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में अब खनन के साथ कार्यदायी संस्थाओं का निर्माण कार्य शुरू कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था का कोई भी मजदूर गैर जनपद का नहीं होगा। यदि काम छोड़कर जाता है तो उसका जारी पास जमा करा लिया जायेगा। गैर जनपद में जाने के लिए कार्य व बाइक का पास जारी किया जायेगा। ईंट भट्टों पर काम जारी रहेगा।

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