अगर सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क निकले अथवा थूका तो लगेगा भारी जुर्माना
आफताब फारुकी
नई दिल्ली: कोरोनावायरस के संक्रमण के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 मई तक देश भर में बढ़ाए लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय ने गाइड लाइन जारी किया है। गाइडलाइन में यह भी दिशा-निर्देश है कि पूरे देश में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना कर दिया गया है। यदि ऐसा करते हैं तो इसके लिए कड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोरोनावायरस की जंग से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
MHA issues National Directives for #COVID19 management reg. Wearing of face cover in public places; #SocialDistancing; restrictions on Social Gatherings; fines on spitting in public places and SOPs at work places/factories.#Lockdown2 #LockdownExtended#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/StwdAWag1M
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 15, 2020
जनता की तकलीफ कम करने के लिए इस गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, MGNREGA के सभी कामों को भी अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज़ से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि; ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT तथा IT-enabled सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कूरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी।
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा दिशा निर्देश में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। एमएचए ने लॉकडाउन पर कहा, ”सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे।”
एमएचए दिशा निर्देश में शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी। वहीं, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर दिशा निर्देशों में कहा, ”लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी।”