पीएनयु क्लब विवाद – रजिस्ट्रार ने किया 2016 से सभी कमेटी को कालातीत, संजय खरे को मिला वापस प्रबन्धन
तारिक आज़मी
वाराणसी। बहुचर्चित पीएनयु क्लब अक्सर अपने विवादों को लेकर चर्चा में रहता है। कमेटी गठन और चुनावों को लेकर चलते विवादों के बीच रजिस्ट्रार आफ सोसाइटी ने वर्ष 2016 से लेकर अब तक की सभी कमेटी को कालातीत कर दिया है। इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार के द्वारा जारी दिनाक 22 मई 2020 के पत्रांक संख्या 37 (iii)/i/890/20-21 (vns) के द्वारा जारी निर्णय के बाद एडीएम (सिटी) द्वारा जारी पत्रांक संख्या 968/20 दिनांक 1 जून द्वारा अनुपालन के क्रम में थाना कैंट पुलिस के उपस्थिति में प्रबंधक संजय खरे ने अपना वापस पदभार ग्रहण का लिया है।
इस क्रम में आज संजय खरे में हमसे बात करते हुवे बताया कि आदेश के अनुसार 10 जून तक सभी क्लब के सदस्यों द्वारा अपने समस्त देय जमा करके अपनी अदेयता प्रमाण पत्र मुझे कार्यालय में प्राप्त कर ले। जिससे उनकी सदस्यता सूचि बना कर कार्यालय को प्रेषित किया जा सके। इस क्रम में जिसके पास भी अदेयता प्रमाणपत्र नहीं होगा उस सदस्य को आगामी होने वाले चुनाव में मत देने का अधिकार नही प्राप्त होगा।
क्या होता है कालातीत
कालातीत एक ऐसी कार्यवाही होती है जिसके तहत वोर्किंग कमेटी को समाप्त करते हुवे उसके द्वारा कार्यकाल के दौरान जारी सभी निर्देश शुन्य हो जाते है। सोसाइटी एक्ट 1860 की धारा 25(2) में इसका उल्लेख है। इसी धारा में निहित अपने अधिकार को प्रयोग करते हुवे सोसाइटी आफ रजिस्ट्रार द्वारा यह आदेश पारित होता है। अब जब पीएनयु क्लब की कमेटी पर 2016 से लागू हुई कालातीत कार्यवाही के बाद वर्ष 2016 से लेकर अब तक हुई समस्त कार्यवाही निरस्त हो चुकी है तथा कमेटी द्वारा लिए गए सभी निर्णय निरस्त हो चुके है।
किसके पास है अब अधिकार
इस आदेश के अनुपालन के बाद अब समस्त अधिकार पीएनयु क्लब के प्रबन्धक संजय खरे के पास निहित है। नई सदस्यता सूची का निर्माण होने के बाद रजिस्ट्रार के निगरानी में चुनाव होंगे। इसके लिए समय सीमा भी आदेश में निर्धारित किया गया है।