अदालत का हुआ आदेश और देर रात जेल से रिहा हुवे डॉ0 कफील खान, देखे रिहाई के तुरंत बाद का फोटो, आप पहचान नही पायेगे डॉ कफील को
तारिक़ खान
कानपुर। डॉ कफील खान आज जेल से देर रात 12 बजे के बाद रिहा हुवे। एक स्मार्ट और गुड लुकिंग शख्सियत डॉ कफील जेल से बाहर आने के बाद पहचान में नहीं आ रहे थे। बेतरतीब बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ कफील को पहचान पाना मुश्किल था। बताते चले आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में डॉ कफील की हिरासत को गैरकानूनी करार दिया था और तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। इस दरमियान डॉ कफील को जेल से दिन भर रिहा नही किया गया। जेलर को जिलाधिकारी का रिहाई आदेश नही मिला था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के घंटों बाद डॉक्टर कफील खान को रिहा कर दिया गया है। कफील को फिर से किसी और इल्जाम में फंसाने की साजिश से आशंकित परिजन ने बुधवार को उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने का फैसला लिया था। बताते चले कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने कफील को तत्काल रिहा करने के आदेश दिये थे।
इस आदेश के बाद भी उनको दिन भर रिहा नही किया गया। रात 12 बजे के बाद डॉ कफील खान की रिहाई हुई। इस दरमियाँन उनके परिजन किसी और मामले में डॉ कफील को फंसा देने की आशंका से दिन भर सहमे हुवे थे। साथ ही परिजनों ने बुधवार को अदालत में अवमानना का केस दाखिल करने की तैयारी कर रखी थी। मगर देर रात ढले 12 बजे के बाद डॉ कफील खान की रिहाई हुई।
कफील संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत करीब साढ़े सात महीने से मथुरा जेल में बंद थे। हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है। कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए।
बता दें कि डॉक्टर कफील पिछले 6 महीनों से जेल में बंद थे। हाल ही में उनकी हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। डॉक्टर कफील ने जेल से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रिहा करने और कोविड-19 मरीजों की सेवा करने की मांग की थी, उन्होंने सरकार के लिए एक रोडमैड भी भेजा था।