पंजाब जेल से लाकर एक माह में पेश करने के लिए अदालत ने जारी किया मुख़्तार अंसारी के खिलाफ वारंट बी
संजय ठाकुर
मऊ. प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश पंकज ने प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला परमानंद मिश्र की अर्जी पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर असलहे का लाइसेंस बनाने के लिए लिखे गए लेटर पैड के मामले में आरोपी सदर विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट में तलब करने के लिए वारंट बी जारी किया है। इस समय मुख्तार अंसारी पंजाब के रूपनगर मोहाली जेल में निरुद्ध है।
थानाध्यक्ष दक्षिणटोला परमानंद मिश्र ने कोर्ट को बताया कि सदर विधायक मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनके साले अनवर शहजाद और एक अन्य को शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर थाना दक्षिणटोला थाने में पांच जनवरी को धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
इसमें मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले में विवेचनाधिकारी ने मुख्तार अंसारी को जेल से कोर्ट में तलब कर वारंट बनाने की अर्जी दी। जेएम कोर्ट में अर्जी देकर मुख्तार अंसारी के विरुद्ध वारंट बी जारी करने का अनुरोध किया। सुनवाई के बाद प्रभारी जेएम ने मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करने के लिए वारंट बी जारी करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट में उनको पेश करने के लिए एक माह का समय दिया है।