उन्नाव कांड में हत्या हेतु सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर को मिली इलाज करवाने हेतु दो माह की अंतरिम ज़मानत
आदिल अहमद
कानपुर (डेस्क), उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में सजायाफ्ता तिहाड़ जेल में बंद पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के भाई को अंतरिम जमानत मिली है, उसको ज़मानत इलाज के लिए मिली हुई है जो दो माह यानी 8 सप्ताह की है। दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में तीस हजारी कोर्ट ने 13 मार्च 2020 को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर व उनके छोटे भाई जयदीप सिंह उर्फ अतुल सहित सात लोगों को हत्या का दोषी पाते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई थी।
दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अतुल सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी बीमारी का हवाला देते हुए इलाज के लिए जमानत अर्जी दी थी। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें आठ सप्ताह की सर्शत अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने उसको दिल्ली से बाहर न जाने, मुकदमे में वादी एवं साक्षी गणों से संपर्क न करने, अपना मोबाइल फोन हमेशा ऑन रखने, गूगल मैप पर अपना पिन नंबर डालकर लोकेशन सीबीआई को उपलब्ध कराने, अंतरिम जमानत की अवधि में कोई भी अपराध न करने आदि शर्तो पर ज़मानत दिया है। अदालत ने सीबीआई को दिए निदेश दिया है कि अभियुक्त जयवीर सिंह उर्फ अतुल के खिलाफ अंतरिम जमानत अवधि में अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो तत्काल न्यायालय को सूचना देने का भी निर्देश दिया है।
साथ 8 सप्ताह पूरे होते ही जेल अधीक्षक तिहाड़ जेल के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। उधर किशोरी से दुष्कर्म में आजीवन कारावास व अन्य मामलों में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में पहले ही अपील दाखिल कर रखी है। सेंगर खेमे को उम्मीद है कि सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है।