सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती पर आपत्तिजनक टिप्पणी प्रकरण – पत्रकार अमिश देवगन के खिलाफ दर्ज ऍफ़आईआर को खत्म करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
हर्मेश भाटिया
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती पर टिप्पणी के लिए पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने हालांकि देवगन के खिलाफ सभी दर्ज एफआईआर को अजमेर स्थानांतरित कर दिया।
इस दरमियान 8 जुलाई का जांच और पत्रकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक का आदेश जारी रहेगा। गौरतलब हो कि 15 जून को प्रसारित होने वाले अपने प्राइम टाइम शो में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ अमिश देवगन ने आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। जिसके आधार पर देवगन के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
इस दरमियान गिरफ़्तारी के आशंका को देखते हुवे अमिश देवगन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। जिसके बाद अदालत ने जाँच पूरी होने तक गिरफ़्तारी पर रोक लगा दिया था। वही अमिश देवगन के जानिब से इन दर्ज मुकदमो को खत्म करने की अपील अदालत से किया गया था जिसको आज अदालत ने ख़ारिज कर दिया।