आज़म खान और उनकी पत्नी तथा बेटे के ज़मानत के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका
आफताब फारुकी
नई दिली. अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। इन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। अब अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी एवं बेटे को मिली राहत बरकरार रखी है। जमानत रद्द करने की यूपी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को यूपी सरकार ने चुनौती दी।
गौरतलब है कि कोर्ट ने मोहम्मद आजम खान की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। लेकिन इन्हें शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना का बयान दर्ज होने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अलीगढ़ कोर्ट खुलने पर तीन माह के भीतर शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने की अपेक्षा की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डा तंजीन फातिमा ,मोहम्मद आजम खान व मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की जमानत अर्जियों को निस्तारित करते हुए दिया है।