कांग्रेस टूल किट प्रकरण में दाखिल याचिका खारिज करते हुवे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “नही पसंद हो तो मत देखे”

आदिल अहमद

नई दिल्ली: कोरोना पर कांग्रेस टूलकिट के खिलाफ जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को टूलकिट पसंद नहीं है तो मत देखिए, इसे नजरअंदाज कर दीजिए। ये एक राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है,  हम जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की तुच्छ याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। कोरोना महामारी पर कांग्रेस की टूलकिट की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग वाली याचिका में कहा गया था कि आरोप सही पाए जाने पर कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण निलंबित किया जाए।

वकील शशांक शेखर झा ने इस याचिका में कांग्रेस पार्टी, केंद्र सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया था। इसमें कथित टूलकिट मामले में केंद्र सरकार को प्रारंभिक मामला दर्ज करने के निर्देश देने की मांग भी की गई थी। झा का कहना है कि अपराध उजागर करने के लिए मामले की जांच आइपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व अन्य विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा-13 के तहत की जानी चाहिए।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *