लखीमपुर खीरी कांड में मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के पुत्र को मिली हाईकोर्ट से ज़मानत
फारुख हुसैन
लखनऊ। लखीमपुर हिंसा कांड में नामज़द आरोपी मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को आज हाईकोर्ट से ज़मानत मिलने की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। आशीष लखीमपुर में किसानों को थार से रौंदने के मामले में मुख्य आरोपी था। बताते चले कि लखीमपुर में 3 अक्टूबर (रविवार) को किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए थे। इसी दौरान एक गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था।
इस घटना में चार किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी। भड़की हिंसा के दौरान एक पत्रकार समेत 4 अन्य की भी मौत हुई थी। इस मामले में उनके बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के केस दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा को SIT ने सोची-समझी साजिश बताया था। SIT के जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने ये अर्जी स्वीकार कर ली थी। इससे ये साफ हो गया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष व उसके साथियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हत्या की कोशिश का केस चलेगा।
कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। एसआईटी की अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए एफआईआर में धाराएं बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।