हिजाब विवाद पंहुचा सुप्रीम कोर्ट, अदालत का हुआ हुक्म पहले हाईकोर्ट को सुनने दे, तत्काल नही होगी सुनवाई
तारिक़ खान
नई दिल्ली। कर्नाटक का हिजाब विवाद आज सुप्रीम कोर्ट पहुच गया। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई याचिका पर याचिकाकर्ता ने तत्काल सुनवाई की इल्तेजा अदालत से किया। हालांकि अदालत ने तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुवे कहा कि हाई कोर्ट की बड़ी बेंच मामले में सुनवाई कर रही है। पहले उनको सुन लेने दीजिये। याचिका में इस प्रकरण को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की भी इल्तेजा अदालत से किया गया था।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट आज मामले की सुनवाई कर रही है, ऐसे में इस वक्त उसे हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी देने से भी इनकार कर दिया। वकील व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर पक्ष रखा और तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि दो माह बाद परीक्षाएं हैं।
यचिका में कहा गया है कि लड़कियों को स्कूल आने से रोका जा रहा है। उन पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। इस पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि हाई कोर्ट की तीन जजों की पीठ मामला सुन रही है। हो सकता है वह आपको कुछ राहत दे दे। पहले उन्हें सुनने दीजिए।