आज शाम 5 बजे आ जायेगी दिल्ली निगम चुनावों की तारीखे, चुनाव आयोग ने पूरी किया तैयारियां, जारी किया नियम
फारुख हुसैन संग शाहीन बनारसी
डेस्क: दिल्ली राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का भी एलान आज हो जाएगा। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग आज शाम 5:00 बजे दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव की तारीख की घोषणा कर देगा और इसके लिए उसने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनों नगर निगमों के चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता में कोरोना महामारी के मद्देनजर कई प्रतिबंध लगाए हैं।
आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या भी सीमित की है। इसके अलावा रात 8 बजे के बाद कोई बैठक एवं जुलूस का आयोजन नहीं होगा। बिना पूर्व अनुमति के रोड शो, बाइक और साइकिल रैली भी नहीं की जाएगी। गली-नुक्कड़ सभाओं में 50 लोगों की सीमा होगी और उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्ति ही डोर-टू-डोर प्रचार कर सकेंगे। आयोग ने राष्ट्रीय व राज्य मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए तीनों नगर निगम चुनाव में स्टार प्रचारकों की संख्या 10 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों के लिए पांच तक सीमित की। स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार करने की जानकारी कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी। आयोग ने डीडीएमए के दिशा-निर्देशों के तहत वैध अनुमति के बिना और किसी भी तरह के रोड शो और मोटरसाइकिल व साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतगणना के बाद किसी भी विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिटर्निंग ऑफिसर से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विजेता उम्मीदवार या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन और मतदान से दो दिन पहले तीनों नगर निगमों के 272 वार्डों और उनके आसपास के क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। मतदान की तारीख और मतदान से दो दिन पहले और मतगणना के दिन संबंधित कानूनों के तहत ड्राई डे की घोषणा और अधिसूचना जारी की जाएगी।
आयोग सार्वजनिक सड़कों, चौराहों पर नुक्कड़ सभा (बैठक) की अनुमति नहीं देगा। आयोग ने कहा है कि जगह की उपलब्धता और कोरोना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन सड़क के किनारे बैठकों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार अभियान के दौरान एक क्लस्टर प्वाइंट में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही एक उम्मीदवार/राजनीतिक दल (स्टार प्रचारक सहित) के लिए अधिकतम पांच वाहनों की अनुमति होगी। बैठकों/जुलूसों को रात आठ बजे से आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति सुबह आठ बजे से रात आठ बजे के बीच ही दी जाएगी।
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