ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: फ़ास्ट ट्रैक अदालत में हुई सुनवाई, शाम 4 बजे आ सकता है फैसला, आज मिल सकती है सभी पक्षकारो को सर्वे कमीशन के रिपोर्ट की प्रति और फोटोग्राफ, जाने क्या हो रही है आज जिला जज की अदालत में जिरह

ए0 जावेद/करन कुमार

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में आज फ़ास्ट जज महेंद्र कुमार पाण्डेय की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दरमियान अदालत ने पत्रावली का अवलोकन किया और वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने दलीलें पेश की। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वकालतनामा दायर किया। कोर्ट ने दोनों पक्ष समेत सभी पक्षकारों को मुकदमे की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। मामले में अब चार बजे अदालत का आदेश आ सकता है।

बताते चले कि विश्व वैदिक सनातन संघ की जानिब से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक वाद दाखिल किया था जिसमे मांग किया गया था कि मस्जिद परिसर में मुस्लिमो का प्रवेश प्रतिबंधित करने, मस्जिद के वज़ुखाने के सामने वाली दीवार तोड़ने और मस्जिद परिसर को हिन्दू समुदाय के हवाले कर पूजा अर्चना शुरू करवाने का आदेश देने की मांग किया था। इस वाद को सिविल जज सीनियर डिवीज़न रवि दिवाकर की अदालत ने कबूल करके मामले में सुनवाई की तारिख 26 मई मुक़र्रर कर दिया था। ये वाद नियम 80 के तहत दाखिल किया गया था और पक्षकार को कोई नोटिस नही दिया गया था।

सिविल जज सीनियर डिविज़न रवि दिवाकर की अदालत ने इस वाद को मंजूरी देते हुवे मामले में सुनवाई की तारिख अगले दिन ही मुक़र्रर कर दिया था। जिसके बाद जिला जज डॉ0 अजय कृष्ण विश्वेश ने इस मामले को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था और फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए आज की तारिख मुक़र्रर किया था। जिसके बाद आज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज सुनवाई किया। माना जा रहा है कि आज का दिन इस मामले के लिए बड़ा दिन हो सकता है।

विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री गोंडा निवासी किरन सिंह व दो अन्य ने यह याचिका दाखिल की है। इसमें यूपी सरकार, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में तीन बिंदुओं पर कोर्ट से मांग की गई है, जिसमें परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने, ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और वादी गण को ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ राग भोग दर्शन शामिल है। याचिका में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद अवैधानिक गुंबद को हटाकर पूजा पाठ के अधिकार की बात कही गई है। ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और वादी गण को ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा-पाठ, राग भोग दर्शन की मांग की गई है।

ज्ञानवापी परिसर में सर्वे से जुड़ी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपी वादी और प्रतिवादी पक्ष को आज उपलब्ध करवाई जा सकती है। बीते शुक्रवार को अदालत पहुंचे दोनों पक्षों को तकनीकी कारणों से कॉपी नहीं दी जा सकी थी।  कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह द्वारा 19 मई को जिला जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल कमीशन की रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी साक्ष्य के रूप में जिला जज के यहां स्थानांतरित कर दिए गए हैं। वादी और प्रतिवादी पक्ष ने इन साक्ष्यों की कॉपी की मांग की है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि पक्षकारों को ही कॉपी उपलब्ध करवाई जाए।

इस दरमियान आज जिला जज वाराणसी की अदालत में भी दाखिल मस्जिद पक्ष की जानिब से आदेश संख्या 7 नियम 11 के तहत याचिका पर सुनवाई हो रही है। अदालत में मस्जिद पक्ष के जानिब से पेश हुवे अधिवक्ता अभय नाथ यादव और मुमताज़ अहमद तथा मोहम्मद तौहीद के द्वारा ज़बरदस्त जिरह खबर लिखे जाने तक चल रही है। जिरह के दरमियान अदालत को सुप्रीम कोर्ट की नजीरे पेश किया जा रहा है। विस्तृत समाचार प्रतीक्षारत…….!

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