दालमंडी के फरार वारंटी राशिद खान के खिलाफ चौक पुलिस ने किया सीआरपीसी 82 की कार्यवाही, दरवाज़े पर नोटिस चस्पा कर पिटवाया डुगडुगी
ईदुल अमीन
वाराणसी: वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र के दालमंडी निवासी बहुचर्चित राशिद खान के दरवाज़े पर आज चौक पुलिस ने नोटिस चस्पा काके डुगडुगी पिटवाया और अदालत के हुक्म की तामीर करते हुवे सीआरपीसी 82 की कार्यवाही किया। इस मौके पर चौक के दालमंडी चौकी इंचार्ज अजय कुमार सहित थाने की फ़ोर्स मौजूद थी।
क्या है सीआरपीसी 82
दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में इस तरह की कानूनी प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है, जिनका इस्तेमाल अदालती कार्यवाही और पुलिस प्रणाली में किया जाता है। इसी तरह से सीआरपीसी की धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 82 के अनुसार यदि किसी न्यायालय को साक्ष्य लेने के पश्चात् या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, और वो फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर हो जाए।
राशिद खान दालमंडी का एक बहुचर्चित नाम है। खुद को चंदौली जनपद का भाजपा नेता बताने वाले राशिद खान पर उसकी पत्नी ने अप्राकृतिक दुष्कर्म और दहेज़ उत्पीडन का आरोप लगाया था। इस मामले में राशिद खान की बहन, माँ और भाई भी नामज़द है और सम्बन्धित अदालत ने सभी के ऊपर एनबीडब्लू जारी कर रखा है। इसी क्रम में राशिद खान की बहन गिरफ्तार हो चुकी है और उसकी ज़मानत अर्जी खारिज हो चुकी है। सेशन में ज़मानत अर्जी पर 29 सितम्बर को बहस की तारिख मुकर्रर किया है और वह न्यायिक हिरासत में जेल में है।
इस मामले में राशिद खान और अन्य अभी भी फरार है। गिरफ़्तारी न हो सकने की स्थिति में पुलिस को अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 की कार्यवाही का हुक्म जारी किया। जिसके बाद आज पुलिस ने राशिद खान के दरवाज़े पर डुगडुगी पिटवा कर राशिद खान और अन्य के फरार होने की उद्घोषणा करवाया तथा नोटिस दरवाज़े पर चस्पा किया।