वाराणसी कमिश्नरेट के चौक पुलिस की प्रभावी पैरवी पर महिला अपराध से सम्बन्धित मुक़दमे में अभियुक्त सुधांशु सोनी को अदालत ने दोषी करार देते हुवे दिया 5 साल की कैद और लगाया जुर्माना

ए0 जावेद

वाराणसी: वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की चौक पुलिस की प्रभावी पैरवी का नतीजा रहा कि आज चौक थाने पर दर्ज महिला अपराध से सम्बन्धित एक प्रकरण में अभियुक्त सुधांशु सोनी को अदालत ने दोषी करार पाते हुवे 5 साल की कैद-ए-बामशक्कत  और 5 हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है।

बताते चले कि वाराणसी के चौक थाने पर वर्ष 2018 में दर्ज अपराध संख्या 146/2018 अंतर्गत धारा 354,366,504,506 में तत्कालीन विवेचक ने अभियुक्त के खिलाफ समस्त साक्ष्यो के साथ चार्जशीट अदालत में पेश किया जिसके बाद चौक पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी जारी रखा। आज उस प्रभावी पैरवी और मेहनत का नतीजा सामने आया और अभियुक्त को अदालत ने दोषी करार दिया।

इस क्रम में अदालत में चौक थाने के पैरोकार द्वारा समय से समस्त साक्ष्य, और गवाहों को पेश किया तथा चौक पुलिस ने इसका ध्यान रखा कि कोई भी गवाह किसी दबाव में आकर पक्षद्रोही न हो जाए। इस मेह्नल के फलस्वरूप आज अदालत ने हडहा सराय के निवासी संतोष कुमार सोनी के पुत्र सुधांशु सोनी उर्फ़ कल्लू को 5 साल की कैद-ए-बा-मशक्कत और 5 हज़ार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई।

सजा का एलान होने के बाद पीडिता ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, डीसीपी काशी रामसेवक गौतम, एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पाण्डेय और चौक इस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा के साथ समस्त चौक पुलिस को धन्यवाद् दिया।

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