ब्रेकिंग न्यूज़: हेट स्पीच प्रकरण में आज़म खान को दोषी करार, अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा, लगाया 25 हज़ार जुर्माना, जाने क्या था पूरा मामला, विधान सभा सदस्यता जाना लगभग तय
ए0 जावेद (इनपुट: रवि शंकर)
रामपुर: रामपुर की कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। अदालत में मौजूद आजम खान को अदालती कस्टडी में ले लिया गया है। जिसके बाद मिल रही जानकारी के अनुसार आज़म खान सहित 2 को अदालत ने 3 साल कैद-ए-बामशक्कत और 25 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसको लेकर कोर्ट का फैसला आया है।
Samajwadi Party leader Azam Khan & 2 other accused sentenced to 3 years in prison along with a fine of Rs 2000 in the hate speech case of 2019. pic.twitter.com/TZGRB5j6FO
— ANI (@ANI) October 27, 2022
आजम खां को आज ही रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। सजा के एलान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्यता जाना तय हो गई है। कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी पुलिस तैनात है।
कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील मौजूद हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान भी मौजूद हैं। 7 अप्रैल 2019 को रामपुर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।
उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्यवाही की थी और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के इंचार्ज द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में आज फैसला आया है। आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था।