गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू, पंजीयन कराकर उठाएं समर्थन मूल्य का लाभ: डीएम
फारुख हुसैन
लखीमपुर(खीरी): जनपद में एक अप्रैल से सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की जाएगी, क्रय केंद्रों के मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने, उसके सफल क्रियान्वयन के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सभी एसडीएम, खरीद से जुड़े अफसरों, क्रय केंद्र प्रभारियों की बैठक ली, संबंधित को जरूरी निर्देश दिए।
बैठक में डीएम ने रबी विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों को लाभ दिए जाने के उद्देश्य से जनपद में खोले जाने वाले क्रय केंद्रों को गहन मंथन करते हुए अंतिम रूप दिया। डीएम ने कहा कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। गेहूँ क्रय की अवधि 01 अप्रैल 2023 से 15 जून 2023 तक रहेगी। निर्देश दिए कि जिले में क्रय एजेंसियां 10 मार्च तक क्रय केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन कराकर आवश्यक धनराशि, बोरों, स्टॉफ, कम्प्यूटर/लैप्टॉप/आई. पैड की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करा लें।
डीएम ने कहा कि कृषक किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि अनुमोदित सभी क्रय केन्द्रों/डिपो का जिओ टैगिंग क्षेत्रीय विपणन अधिकारी 15 मार्च से पूर्व सही ढंग से कराए। जियो टैगिंग में कोई गड़बड़ी पाये जाने पर उसका पूर्ण उत्तरदायित्व क्षेत्रीय विपणन अधिकारी का होगा। क्रय एजेंसियां निर्धारित मूल्य जमा कराकर खाद्य विभाग से बोरे समय से प्राप्त कर लें, जिससे कि किसी भी केन्द्र पर बोरों के अभाव में खरीद प्रभावित न हो एवं कृषकों को भी कोई असुविधा न हो। कृषकों के पंजीयन का सत्यापन एसडीएम/तहसीलदार करेगे।
एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में गतवर्ष 2022-23 में कुल 133 क्रय केन्द्र संचालित थे, जिनका एजेंसी वार विवरण भी बताया। उन्होंने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2023-24 हेतु खाद्य विभाग के 18, पीसीएफ के 51, पीसीयू के 39, यूपीएसएस के 07 एवं भा. खा. निगम के 03 गेहूँ क्रय केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूँ का समर्थन मूल्य 2125/- प्रति कुन्तल है। जबकि गतवर्ष 2015/- प्रति कुन्तल था।
डिप्टी आरएमओ संतोष पटेल ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूँ विक्रय के लिए कृषक पंजीयन 01 मार्च, 2023 से शुरू हो चुका है, जिसमें कृषक खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर जनसुविधा केन्द्र/ साइबर कैफे या स्वयं पंजीयन करा सकते हैं। किसानों को गेहूँ के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जायेगा। बैंक खाता बैक द्वारा एन.पी.सी.आई. पोर्टल पर मैप एवं सक्रिय होना आवश्यक है। बैंक खाता सक्रिय होने हेतु आवश्यक है कि बैंक खाते में पिछले 03 महीने में लेन-देन किया गया हो।
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि किसानों को गेहूँ के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा। कृषक भाइयों से अपील करते हुए निम्न बातों का ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने बताया कि गेहूँ विक्रय के पूर्व किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे से खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। कृषक अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही अंकित करें।कम्प्यूटराइज्ड खतौनी का खाता संख्या पंजीयन दर्ज कर अपने कुल रकबे एवं बोये गए गेहूँ तथा अन्य फसल के रकबे को अंकित करें। संयुक्त भूमि की दशा में अपनी हिस्सेदारी की सही घोषणा पंजीयन में करें। कृषक का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना एवं बैंक द्वारा NPCI पोर्टल पर मैप और सक्रिय होना आवश्यक है।
बैंक खाता सक्रिय होने हेतु आवश्यक है कि बैंक खाते पिछले तीन महीने में लेन-देन किया गया हो। गेहूँ बिक्री हेतु ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। कृषक भाई पंजीकरण हेतु वर्तमान मोबाइल नम्बर ही अंकित कराएं, SMS द्वारा प्रेषित ओटीपी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें। बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य है। विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से ई-पॉप मशीन से प्रिन्टेड पावती अवश्य प्राप्त कर लें। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके कृषकों को गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं, परन्तु उक्त पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लॉक कराना होगा।