गुजरात हाई कोर्ट का हुक्म : पीएम मोदी की न दिखाये पीएमओ डिग्री, डिग्री मांगने वाले अरविन्द केजरीवाल दे 25 हज़ार जुर्माना
यश कुमार
सूरत: प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर जारी विवाद के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को प्रधानमन्त्री की डिग्री पीएमओ से माँगना भारी पड़ रहा है। गुजरात हाई कोर्ट का आज इस मामले में एक बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट ने पीएमओ को कहा है कि पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की जरुरत नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया है।
जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द करते हुवे अपना फैसला दिया है, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने आज फैसला देते हुवे कहा है कि पीएमओ को प्रधानमन्त्री की डिग्री दिखाने की कोई ज़रूरत नही है। इसके साथ ही अदालत ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। इस मामले को लेकर सियासी तल्खी बढने की उम्मीद जताया जा रहा है।