बाहुबली पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी को गैंगेस्टर मामले में अदालत ने सुनाई 10 साल की सज़ा, मुख़्तार के भाई सांसद अफज़ाल अंसारी को 4 साल की सज़ा, मुख़्तार को 5 लाख जुर्माना और अफजाल को 1 लाख का जुर्माना
शाहनवाज़ अहमद
गाजीपुर: बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वर्ष 1996 के एक गैंगेस्टर मामले में दोषी करार करते हुवे एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल कैद-ए-बामशक्कत की सजा करार दिया है। इसके साथ ही इस मामले में मुख़्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार देते हुवे 4 साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही मुख़्तार अंसारी पर 5 लाख रुपया जुर्माना और अफजाल अंसारी पर 1 लाख रुपया जुर्माना भी मुक़र्रर किया है।
अंसारी बंधुओ पर साल 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने के आरोप में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसमें सुनवाई पूरी होने के बाद आज अदालत ने फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अनुच्छेद 102 सहपठित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) में निहित प्रावधानों के आधार पर अंसारी लोकसभा के सदस्य होने के लिए अयोग्य हैं।
पिछले साल दिसंबर में भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने 26 साल पुराने गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी (भीम सिंह) को दोषी करार दिया था। यह तीसरा मामला है जिसमें उन्हें इस साल दोषी ठहराया गया है। उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में हाईकोर्ट ने उन्हें दो मामलों में दोषी ठहराया था।
एक मामले में, हाईकोर्ट ने उन्हें एक जेलर को डराने का दोषी पाया गया था, जो सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहा था। उन्हें जेलर को गाली देने और उसकी ओर एक रिवाल्वर पिस्तौल दिखाने और साल 2003 में जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया गया था। एक अन्य मामले में, हाईकोर्ट ने अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत 23 साल पुराने एक मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी।