तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग प्रकरण: अदालत ने 10 अभियुक्तों को आईपीसी 304 के तहत पाया दोषी, दो सबूतों के अभाव में हुवे बरी, जुलाई में अदालत करेगी सज़ा का एलान

शफी उस्मानी

डेस्क: तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में मंगलवार को रांची के सरायकेला जिला कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। दोषियों के लिए सजा का एलान पांच जुलाई को होगा। तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन के अधिवक्ता अल्ताफ़ हुसैन ने इस खबर की पुष्टि करते हुवे बताया है कि दोषी करार दिए गए लोगो में पप्पू मंडल उर्फ़ प्रकाश, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामु नायक, प्रेमचंद महली, भीमसेन मंडल और सुनामो प्रधान है। दोषियों को सजा का एलान 5 जुलाई को अदालत करेगी।

तबरेज़ अंसारी की पत्नी शाइस्ता के अधिवक्ता अल्ताफ हुसैन ने बताया कि ‘अदालत ने आइपीसी की धारा 304 के तहत इन्हें दोषी पाया है। इसमें 10 साल से लेकर उम्रक़ैद तक की सजा का प्रावधान है। हमें अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। हम दोषियों के लिए उम्रक़ैद की माँग करेंगे। हमें भरोसा है कि अदालत उन्हें उम्रक़ैद की सजा सुनायेगी।’

उन्होंने कहा, ‘इस मामले के मुख्य अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रकाश मंडल पहले से ही जेल में था। दोषी करार दिए जाने के बाद बाकी के 9 अभियुक्तों को भी कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है। इस मामले के 2 अभियुक्त सुमंतो महतो और सत्यनारायण नायक साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिए हैं, जबकि कुशल महतो नामक एक अभियुक्त की पहले ही मौत हो चुकी है।’

मामला वर्ष 2019 का है जब जून की 17 तारीख को जमशेदपुर से वापस अपने गाँव लौट रहे 24 साल के तबरेज अंसारी को सरायकेला इलाक़े के धातकीडीह गाँव के कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ लिया था। उसके बाद बिजली के पोल में बाँधकर उनकी पिटाई और ‘जय श्री राम’ के नारे लगवाने के आरोप थे। फिर अगली सुबह पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने उन्हें चोरी के आरोप में जेल भेजा। वहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई और 22 जून को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

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