बालासोर ट्रेन हादसा प्रकरण: सीबीआई ने आईपीसी की धारा 304 के तहत तीन रेलवे कर्मियों अरुण कुमार, आरिफ खान और पप्पू कुमार को किया गिरफ्तार, पढ़े सीआरएस रिपोर्ट ने क्या माना दुर्घटना की वजह

Balasore train accident case: CBI arrested three railway personnel Arun Kumar, Arif Khan and Pappu Kumar under IPC section 304, read what the CRS report considered the cause of the accident

शफी उस्मानी/मो0 सलीम

सीबीआई ने आज शुक्रवार को बालासोर ट्रेन हादसे में तीन रेलवे कर्मियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ़्तारी आईपीसी की धारा 304 के तहत हुई है। गौरतलब हो कि बालासोर के बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास 2 जून को शाम सात बजे के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इसकी चपेट में बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आ गई थी।  इस रेल दुर्घटना में 292 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

इस ट्रेन हादसे की जांच कर रहे रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) ने पिछले सप्ताह सिग्नलिंग विभाग के कर्मचारियों की मानवीय भूल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने तोड़फोड़, तकनीकी गड़बड़ी या मशीन में खराबी की संभावना को खारिज कर दिया था। सीआरएस ने कथित तौर पर कुछ जमीनी अधिकारियों की ओर से लापरवाही को उजागर किया था, जिन्होंने तीन साल पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण डिजाइन में बदलाव किए जाने के बाद निरीक्षण की पर्याप्त सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था।

ओडिशा ट्रिपल ट्रेन हादसे को लेकर बालासोर स्थित जीआरपी में 3 जून को FIR दर्ज की गई थी। बाद में रेल मंत्री ने घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। केंद्र सरकार की सहमति के बाद सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया था। अब तक जान गंवाने वाले 42 मृतकों के शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। जिसकी वजह से अब भी 42 मृतकों का शव भुवनेश्वर के अस्पताल में ही रखा हुआ है।

आज शुक्रवार को सीबीआई ने 3 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को आईपीसी की धारा 304 के तहत गिरफ्तार किया है। सीबीआई इस रेल हादसे की आपराधिक साजिश की आंशका की जांच कर रही थी। गिरफ्तार किए गए तीनों रेलवे कर्मचारियों के नाम सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महांतो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्निशियन पप्पू कुमार हैं। बता दें कि धारा 304 के तहत सजा के तौर पर आजीवन कारावास और जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है। सूत्रों का कहना है कि इन तीनों की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ।

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