महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में अदालत ने समन जारी कर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को किया तलब

आफताब फारुकी

डेस्क: दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने महिला कुश्ती खिलाड़ियों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को समन जारी किया है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कुश्ती खिलाड़ियों के यौन शोषण के मामले में पुलिस की चार्जशीट का अदालत ने संज्ञान ले लिया है और उसके बाद ये समन जारी कर बृजभूषण शरण सिंह को हुक्म जारी किया है कि वह 18 जुलाई को अदालत में पेश हो। वही बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वह पेशी में कोई रियायत नही चाहते है और 18 जुलाई को वह पेश होंगे।

बताते चले कि महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354-A और 354D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 1 जुलाई को हुई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर विचार के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की थी।

वही दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयानों पर दर्ज केस की क्लोजर रिपोर्ट पर बीते मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कैंसिलेशन रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कोर्ट ने बयान बदलने पर नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी कर बयान बदलने की वजह पूछी है। कोर्ट ने दोनों से 1 अगस्त तक जवाब मांगा है। इस दौरान जज ने कहा कि कोर्ट नाबालिग का पक्ष जनना चाहता है। नाबालिग के पक्ष आने के बाद ही कोर्ट केस को रद्द करने पर फैसला लेगा।

गौरतलब हो कि बालिग पहलवानों के केस में पुलिस ने 1500 पन्नों की चार्जशीट पेश की। इसमें पुलिस ने पहलवानों के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान को चार्जशीट का प्रमुख आधार माना है। पुलिस ने कहा कि बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं।

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