मध्य प्रदेश: दलित व्यक्ति का आरोप, ग्रीस लगे हाथ से गलती से छू लिया तो आरोपी ने पीड़ित के चेहरे और शरीर पर मल दिया मानव मल, मामला दर्ज कर पुलिस जुटी जाँच में
तारिक़ खान
डेस्क: पेशाब कांड के बाद चर्चा में आये मध्य प्रदेश में एक और घटना आज पुलिस ने दर्ज किया है। इस घटना में आरोप है कि एक दलित व्यक्ति के द्वारा ग्रीस लगे हाथो से गलती से छु जाने के कारण दलित युवक के चेहरे और शरीफ पर कथित रूप से मानव मल पोत दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके विवेचना शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि आरोपी का नाम रामकृपाल पटेल है और वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय से है।
दशरथ अहिरवार नाम के दलित व्यक्ति ने कल शनिवार 22 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने ग्रीस लगे हाथ से गलती से पटेल को छू लिया था, जिसके बाद पटेल ने उनके चेहरे और सिर पर मानव मल लगा दिया। अहिरवार ने संवाददाताओं को बताया कि जब उन्होंने एक बैठक में पंचायत सदस्यों को घटना की रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उसने उन पर ही 600 रुपये का जुर्माना लगा दिया।
उनकी पुलिस शिकायत में कहा गया है कि यह घटना तब हुई जब वह निर्माण कार्य कर रहे थे और पटेल पास के एक हैंडपंप पर नहा रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अहिरवार ने स्थानीय मीडिया को बताया, ‘मेरे हाथ पर ग्रीस लगा हुआ था और गलती से वह ग्रीस पटेल पर लग गया। उसके बाद पटेल नहाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मग में पास में पड़ा मानव मल लाए और उसे मेरे सिर और चेहरे सहित शरीर पर मल दिया। मैंने अगले दिन इस बारे में एफआईआर दर्ज कराई।’
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पटेल ने उन्हें जातिसूचक गालियां दी। अहिरवार की शिकायत के बाद पटेल को शनिवार को हिरासत में लिया गया। छतरपुर में पुलिस ने पटेल के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस उपमंडल अधिकारी मनमोहन सिंह बघेल ने बताया, ‘रामकृपाल पटेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 (सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्यों या शब्दों के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।’