सेंट स्टीफंस कॉलेज की डीयू द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को सिर्फ सीयूईटी के माध्यम से दाखिले सम्बन्धी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म कि दिल्ली हाई कोर्ट कर सकता है इसके मुखालिफ पड़ी याचिका पर सुनवाई

आदिल अहमद

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) की 2023 की उस अधिसूचना के खिलाफ सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करने के लिए ‘स्वतंत्र’ होगा, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों समेत सभी श्रेणियों के छात्रों को – कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) में प्राप्त अंकों के आधार पर ही स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए शामिल करने का आदेश दिया गया है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ पिछले साल सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ की गई अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें उसे स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए गैर-ईसाई आवेदकों के सीयूईटी स्कोर पर विचार करने के अलावा साक्षात्कार आयोजित करने से रोक दिया गया था। पिछले शैक्षणिक वर्ष में इस आदेश के अनुसार, कॉलेज ने 85:15 फॉर्मूले के आधार पर ईसाई छात्रों को प्रवेश दिया, जिसमें प्रवेश परीक्षा के परिणाम को 85 प्रतिशत और अपने स्वयं के साक्षात्कार को 15 प्रतिशत महत्व दिया गया।

हालांकि, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के संबंध में, दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें सेंट स्टीफंस जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों में अल्पसंख्यक कोटा में प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर पर सौ प्रतिशत वेटेज पर जोर दिया गया है। कॉलेज की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ए मारियारपुथम ने आज शीर्ष अदालत की पीठ को सूचित किया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस विशेष अनुमति याचिका के लंबित होने के मद्देनज़र डीयू अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका की सुनवाई टाल दी है, भले ही इसमें केवल सामान्य श्रेणी की सीटों पर विचार किया गया, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों पर नहीं, जैसे मुद्दे शामिल थे। इसलिए, वकील ने स्पष्टीकरण मांगा कि हाईकोर्ट अल्पसंख्यक वर्ग से प्रवेश के संबंध में मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकता है।

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