ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: मस्जिद कमेटी को हासिल हुई बड़ी सफलता, मुस्लिमो का प्रवेश प्रतिबंधित करने को दाखिल जनहित याचिका किया हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ख़ारिज
तारिक़ खान
प्रयागराज: ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में आज मस्जिद की देख रेख करने वाली संस्था अंजुमन इन्तेजामियां मसाजिद कमेटी को बड़ी सफलता हाई कोर्ट में हाथ लगी है। जहा मस्जिद में मुस्लिमो के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाली जनहित याचिका को आज हाई कोर्ट इलाहाबाद ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में यह याचिका राखी सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी जिला अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए।
जनहित याचिका में कहा गया था कि वाराणसी में श्री आदि विश्वेश्वर मंदिर (वर्तमान ज्ञानवापी परिसर) के सदियों पुराने अवशेषों को बचाना है। दावा किया गया था कि विवादित स्थल (सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 वार्ड और दशाश्वमेघ वाराणसी) पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जहां भगवान शिव ने स्वयं ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी।