राहुल गाँधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

आदिल अहमद/शफी उस्मानी  

डेस्क: मोदी सरनेम से जुड़े मामले में गुजरात की एक अदालत से इसी साल मार्च महीने में दो साल की सज़ा मिलने के बाद वायनाड से सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी।जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सज़ा पर रोक लगने बाद मॉनसून सत्र में राहुल गांधी की सांसदी बहाल कर दी गई थी। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

Mere apology not sufficient to stop criminal prosecution for posting on social media: Supreme Court

लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने अब राहुल गांधी की सांसदी को बहाल किए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी है। पांडे ने अपनी याचिका में दलील दी है कि आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की क़ैद की सज़ा पाने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से उनकी सदस्यता को बहाल करना ठीक नहीं था।

याचिका में अनुरोध किया गया है कि इसलिए राहुल गांधी की सांसदी वापस देने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए। बताते चले कि साल 2019 के आम चुनाव में कर्नाटक के कोल्लार की रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘सारे चोरों के नाम में मोदी क्यों है।’ जिसके खिलाफ सुरत की एक अदालत में केस दाखिल हुआ था। जहा निचली अदालत ने इस मामले में अधितम सजा 2 वर्ष की सुनाई थी।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *