भाजपा नेता शहनवाज़ हुसैन को बलात्कार मामले में अदालत से मिली राहत
मो0 कुमेल
नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बीजेपी नेता सैयद शहनवाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ रेप केस में जारी किए गए समन पर रोक लगा दी है। इस केस में मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सैयद शहनवाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ समन जारी किया था और उन्हें 20 अक्टूबर को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने को कहा था। इसके बाद सैयद शहनवाज़ हुसैन ने स्पेशल कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
स्पेशल जज एमके नागपाल ने शहनवाज़ हुसैन को राहत देते हुए 17 अक्टूबर को ये फ़ैसला सुनाया। साथ ही उन्होंने शिकायतकर्ता महिला को भी नोटिस जारी कर 8 नवंबर तक अपने पक्ष रखने को कहा है। महिला ने अपनी शिकायत में शहनवाज़ हुसैन पर बलात्कार और डराने-धमकाने का आरोप लगाया है।
बताते चले कि पुनर्विचार याचिका में हुसैन ने ये दावा किया था कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने महज शिकायतकर्ता के सेक्शन 164 (सीआरपीसी) के बयान के मद्देनज़र अपराध का संज्ञान लिया है जबकि ऐसे मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य पर्याप्त रूप से उपलब्ध थे जो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई अपराध हुआ ही नहीं है।