ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: तहखाने (व्यास जी के कमरे) पर पूजा करने की इजाजत आदि के मांग वाली याचिका पर नही आया आज फैसला, जारी रहेगी सोमवार को भी सुनवाई, ASI को रिपोर्ट दाखिल करने का मिला 10 दिनों का अतिरिक्त समय

शाहीन बनारसी

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद स्थित तहखाने (व्यास जी के कमरे) पर रिसीवर नियुक्त करने और बैरिकेटिंग काट कर पूजा पाठ की इजाज़त देने के मांग वाली याचिका जिसमे आज फैसला आना था, पर आज फैसला नही आया और अधिवक्ता विजय शकर रस्तोगी के पक्षकार बनने की मांग वाली दाखिल अर्जी पर आज सुनवाई हुई और मामले में बहस हुई। साथ ही ASI को रिपोर्ट दाखिल करने हेतु मांगे गए 15 दिन के अतिरिक्त समय में अदालत ने 10 दिनों का समय दिया है।

इसके पहले एएसआई की ओर से कल बरोज़ जुमा (शुक्रवार) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के हुवे सर्वे सम्बन्धित रिपोर्ट को वाराणसी के जिला जज डॉ0 अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में जमा नहीं हो पाई। केंद्र सरकार के स्पेशल गवार्निंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने अदालत से 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग किया था। इस मामले पर वाराणसी की जिला अदालत में आज सुनवाई हुई। जिला जज की अदालत ने एएसआई का सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के समय बढ़ाये जाने का आवेदन मंजूर करते हुवे मौखिक आदेश में 10 दिन बढ़ाने की बात कही है।

गौरतलब हो कि एक याचिका दाखिल कर मांग किया गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने (व्यास जी का कमरा) के आगे की बैरिकेटिंग काट कर, पूजा पाठ करने और उसके हेतु रिसीवर नियुक्त करने की अदालत से इल्तेजा हुई थी। इस याचिका कर दोनों पक्षों की सुनवाई हो चुकी थी और आज फैसला आना था। मगर इसके पहले ही अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी के द्वारा अर्जी दाखिल कर उन्हें पार्टी बनाने की माग अदालत से किया गया।

इस अर्जी पर आज अदालत में सुनवाई हुई और अदालत के द्वारा अर्जी दाखिल करने वाले अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी की बहस सुनी। इस मामले में सोमवार को भी अर्जी दाखिल करने वाले अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी के बहस को अदालत सुनेगी, साथ ही वादी पक्ष को अदालत ने अपना एतराज़ दाखिल करने को कहा है। मामले में सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। वही ASI सर्वे वाली याचिका अब 28 नवम्बर को अदालत में पेश होगी।

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