डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी तकनीकों का दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किये डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश
फारुख हुसैन
डेस्क: डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी तकनीकों का दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। पीआईबी के अनुसार, केंद्र सरकार ने इन प्लेटफॉर्म को सलाह दी है कि वे उपभोक्ताओं को साफ तौर पर बताएं कि कोई कॉन्टेन्ट आईटी नियमों के तहत ‘प्रतिबंधित कॉन्टेन्ट’ है।
Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has issued an advisory to all intermediaries, ensuring compliance with the existing IT rules. The directive specifically targets the growing concerns around misinformation powered by AI – Deepfakes.
"Misinformation… pic.twitter.com/YnM06eXF7T
— Press Trust of India (@PTI_News) December 26, 2023
सरकार ने कहा है कि ऐसे कॉन्टेन्ट पर ‘आईटी नियमों के तहत अनुमति न मिलने वाला कॉन्टेन्ट’ लिखकर दर्शकों को बताया जाना चाहिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई और डीपफेक के ज़रिए फैल रहे ग़लत तथ्यों से बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए यह क़दम उठाया है।
इस दिशानिर्देश को तैयार करने से पहले आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विभिन्न डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ लंबी चर्चा की थी। मंत्रालय ने डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वे उपभोक्ताओं को साफ तौर पर बताएं कि ऐसे कॉन्टेन्ट को अपलोड या शेयर करना, आईपीसी और आईटी एक्ट, 2000 के तहत दंडनीय अपराध हैं।