ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: ASI ने अदालत से किया इल्तेजा, 4 सप्ताह तक रिपोर्ट सार्वजनिक न किया जाया, साथ ही लगे मीडिया ट्रायल पर रोक

तारिक़ आज़मी

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद के सम्बन्ध में आज वाद की सुनवाई के दरमियान जिला जज अदालत में एएसआई ने अर्जी दाखिल कर अदालत से इल्तेजा किया है कि एएसआई की रिपोर्ट को अगले चार सप्ताह तक सार्वजनिक न किया जाए। साथ ही मीडिया ट्रायल पर भी प्रातिबंध लगाने की मांग अदालत से किया है।

वाराणसी की ज़िला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर एएसआई की रिपोर्ट हासिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर फ़ैसला नहीं दिया है। एएसआई ने ये रिपोर्ट बीती 18 दिसंबर को एक सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी थी। इसके बाद से जहां एक ओर हिंदू पक्ष इस रिपोर्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने का आग्रह किया जा रहा है।

इस मामले में सुनवाई के बाद जिला जज डॉ। अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आदेश के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की थी। लेकिन अदालत ने आज अपने फ़ैसले को सुरक्षित कर लिया है। और अब ये फ़ैसला कल आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन एएसआई ने बुधवार को सुनवाई शुरु होने से पहले ही कोर्ट से आग्रह किया कि उनकी रिपोर्ट को अगले चार हफ़्ते तक सार्वजनिक न किया जाए।

एएसआई ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह मांग की है। हाईकोर्ट ने हाल ही में 1991 के मूल मुकदमे को फिर से चलाने का आदेश दिया है। एएसआई ने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि ‘चूँकि 18 दिसंबर को एएसआई ने रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष जमा कर दी है और 19 दिसंबर को ज्ञानवापी के 1991 के एक मुकदमे में हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है। ऐसे में वह भी कार्यवाही पूर्ण हो जाने तक कोर्ट द्वारा उन्हें चार सप्ताह का समय और दिया जाना चाहिये।’

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