इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में 10 साल की सज़ा
मो0 कुमेल
डेस्क: गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र मामले में 10 साल की सजा सुनाई।
If anyone wants to understand how sham this trial was, this tweet here is enough. Absolutely disgusting and shameful mockery of law.#نہ_مایوس_ہوں_نہ_مشتعل #ووٹ_کرے_گا_میرا_فیصلہ https://t.co/0dDVkWA2eW
— PTI (@PTIofficial) January 30, 2024
उनकी पार्टी पीटीआई ने जारी बयान में कहा है कि “झूठे साइफ़र केस में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा दी गयी है और इसमें ना तो मीडिया को एक्सेस दी गयी और ना ही इसका ट्रायल सार्वजनिक किया गया। क़ानूनी टीम फ़ैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी और उम्मीद है कि इस सजा को निलंबित कर दिया जाएगा।”
इमरान ख़ान को सज़ा ऐसे समय सुनायी गई है जब आने वाले दिनों में पाकिस्तान में आम चुनाव हैं। आठ फ़रवरी को देश में आम चुनाव होने वाले हैं। बताते चले साइफ़र केस में इमरान ख़ान पर राजनयिक पेपर अपने पास रखने के आरोप हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि इमरान ख़ान ने ये दस्तावेज़ लौटाए ही नहीं।