इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में 10 साल की सज़ा

मो0 कुमेल

डेस्क: गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र मामले में 10 साल की सजा सुनाई।

उनकी पार्टी पीटीआई ने जारी बयान में कहा है कि “झूठे साइफ़र केस में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा दी गयी है और इसमें ना तो मीडिया को एक्सेस दी गयी और ना ही इसका ट्रायल सार्वजनिक किया गया। क़ानूनी टीम फ़ैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी और उम्मीद है कि इस सजा को निलंबित कर दिया जाएगा।”

इमरान ख़ान को सज़ा ऐसे समय सुनायी गई है जब आने वाले दिनों में पाकिस्तान में आम चुनाव हैं। आठ फ़रवरी को देश में आम चुनाव होने वाले हैं। बताते चले साइफ़र केस में इमरान ख़ान पर राजनयिक पेपर अपने पास रखने के आरोप हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि इमरान ख़ान ने ये दस्तावेज़ लौटाए ही नहीं।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *