गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में निखिल गुप्ता को सबूत देने से अमेरिकी कोर्ट का इनकार
ईदुल अमीन
डेस्क: खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश रचने के आरोप में गिरफ़्तार किए गए निखिल गुप्ता को अमेरिकी कोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोपों के सबूत देने से इनकार कर दिया है। जज ने कहा है कि वो उन्हें सबूत तब देगा, जब वो न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश होंगे।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मरेरो ने निखिल गुप्ता के वकीलों की ओर से दाख़िल एक याचिका ख़ारिज करते हुए यह आदेश दिया। इससे पहले अदालत ने 4 जनवरी को दाख़िल इस याचिका का जवाब देने के लिए 8 जनवरी को संघीय सरकार को निर्देश दिया था। अदालत ने सरकार को इसके लिए तीन दिन का वक़्त दिया था।
निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 30 जून, 2023 को गिरफ़्तार किया गया था। फ़िलहाल वे वहां की जेल में बंद हैं। अमेरिकी सरकार उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। सरकार ने नवंबर 2023 में गुप्ता पर आरोप लगाया था कि वे भारत सरकार के एक अधिकारी के साथ मिलकर अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता प्राप्त गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। गुप्ता किसी भी अधिकार की पहचान करने में विफल रहे हैं जो बताता हो कि दोषारोपण से पहले किसी प्रतिवादी को सबूत पाने का अधिकार है।