बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी को बताया ‘अवैध’
मिस्बाह बनारसी
डेस्क: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी को ‘अवैध’ बताया है। कोचर दंपति को सीबीआई ने दिसंबर 2022 में वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में गिरफ्तार किया था।
रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और जस्टिस एनआर बोरकर ने मंगलवार को उसी अदालत के लेकिन एक अन्य पीठ के पिछले आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने जनवरी 2023 में पारित एक अंतरिम आदेश में दोनों को गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत दे दी थी।
कोचर दंपति को सीबीआई ने दिसंबर 2022 में वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में गिरफ्तार किया था। कोचर परिवार के अलावा सीबीआई ने मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था। उन्हें भी हाईकोर्ट ने जनवरी 2023 में अपने अंतरिम आदेश में जमानत दी थी।