कथित भड़काऊ भाषण मामले में गुजरात एटीएस ने मुंबई के मुफ़्ती सलमान अजहरी को किया गिरफ्तार, बोले मौलाना अजहरी ‘मेरी तक़रीर में कही हिन्दू शब्द नही’, मुफ़्ती समर्थको ने जमकर किया थाने पर नारेबाजी
मो0 कुमैल
डेस्क: गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ़्ती सलमान अजहरी को गुजरात ATS ने हिरासत में लिया है। मौलाना को मुंबई के घाटकोपर इलाके से पकड़ा गया। मुफ़्ती सलमान अजहरी पर धारा 153A, 505, 188, 114 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में जूनागढ़ पुलिस ने दो और लोगों को भी अरेस्ट किया है। रविवार को मौलाना की गिरफ्तारी की खबर सुनकर बड़ी तादाद में उनके समर्थक थाने पहुचे और जमकर ‘लब्बैक या रसूल अल्लाह’ के नारे लगाये।
मुफ़्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस स्टेशन "लब्बैक या रसूल अल्लाह" के नारों से गुंज उठा"#Releasesalmanazhari#IStandWithSalmanAzhari pic.twitter.com/KxCadHFSJe
— Sadaf Afreen صدف (@s_afreen7) February 4, 2024
बताते चले कि मुंबई के रहने वाले इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी 31 जनवरी की रात को यहां ‘बी’ डिवीजन पुलिस थाने के पास एक खुले मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। आरोप है कि मुफ्ती ने इस कार्यक्रम में कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज (आपत्तिजनक शब्द) का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मुफ्ती का यह बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
मुफ़्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर बहुत बड़ा अपडेट , गुजरात ATS पुलिस मुफ़्ती साहब को ले जा सकते है ,
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— Nargis Bano (@NargisBano70) February 4, 2024
जूनागढ़ में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई दी है। अजहरी की तरफ से लिखा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हमारे बयान पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। बयान में एक कविता का जिक्र है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। पूरे बयान में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है और ना ही इसमें किसी समूह पर निशाना साधा गया है लेकिन बीजीपी प्रवक्ता त्रिवेदी ने इसमें जबरन हिंदू शब्द डाला है और हिंदुओं को कुत्ता कहा है, इसलिए सभी हिंदुओं को इस नफरत फैलाने वाले प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अजहरी और स्थानीय आयोजकों मोहम्मद युसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडेदरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी (विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (2) (सार्वजनिक उत्पात के लिए अनुकूल बयान देना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने सभा के लिए पुलिस से यह कहते हुए अनुमति ली थी कि अजहरी धर्म के बारे में बात करेगा और नशामुक्ति के बारे में जागरूकता फैलाएगा, लेकिन उन्होंने कथित भड़काऊ भाषण दिया।