ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट में नही हो सकी आज सुनवाई, अदालत का वक्त खत्म होने के वजह से होगी अगली तारीख पर सुनवाई
तारिक़ आज़मी
डेस्क: ज्ञानवापी मस्जिद के सील वाज़ुखाने के सर्वे हेतु दाखिल विष्णु शंकर जैन की याचिका पर आज देश की शीर्ष अदालत में सुनवाई नही हो सकी है. एड0 जैन द्वारा दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मगर अदालत में समय खत्म होने के कारण आज सुनवाई नही हो सकी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई की तारीख तय करेंगे। अगली सुनवाई की तारीख अभी मुक़र्रर नही हुई है।
बताते चले कि वाराणसी कोर्ट में 1991 में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार मांगा गया था। लेकिन बताया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा इस इस मुकदमे के दाखिल होने से पहले ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू कर दिया था। इस एक्ट के मुताबिक, 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उस वक्त अयोध्या राम मंदिर का मामला कोर्ट में था, इसलिए इसे इस कानून से बाहर रखा गया था।
इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। हालांकि, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्थगन आदेश की वैधता केवल छह महीने के लिए होगी। इसके बाद यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर एक बार सुनवाई हुई और 2021 ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी मिली।
मस्जिद कमेटी की याचिका को कोर्ट ने सुनवाई कर 12 मई को को खारिज कर दिया दिया और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की। जिस याचिका पर तुरंत सुनवाई से अदालत ने यह कहते हुवे इनकार कर दिया कि हम कागजात देखे बिना आदेश जारी नहीं कर सकते।