अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से इसराइल को तगड़ा झटका, अदालत ने दिया हुक्म ‘गज़ा में अकाल से बचने के लिए राहत सामग्री की आपूर्ति बाधित न करे इसराइल’
आदिल अहमद
डेस्क: संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मति से इसराइल को आदेश दिया है कि वह अकाल से ग़ज़ा को बचाने के लिए राहत सामग्री की आपूर्ति को बाधित न करे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि ग़ज़ा में ज़रूरी बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता जारी रखने के लिए इसराइल को बिना देरी के काम करना चाहिए।
हालांकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यह आदेश क़ानूनी रूप से बाध्य है लेकिन अदालत के पास उसे लागू करने की शक्ति नहीं है। हाल ही में यह चेतावनी दी गई थी कि अगर समय रहते ग़ज़ा में मानवीय सहायता नहीं पहुंची तो वहाँ कुछ ही हफ़्तों में अकाल पड़ सकता है। इसराइल पर लगातार मानवीय सहायता को बाधित करने का आरोप लग रहा है।
हालांकि उसने इन आरोपों को ख़ारिज किया है। हाल ही में दक्षिण अफ़्रीका ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इसराइल के ख़िलाफ़ आरोप लगाया था कि वह ग़ज़ा में जनसंहार कर रहा है। इसराइल ने जनसंहार के आरोपों को नकारते हुए ग़ज़ा में मानवीय सहायता को बाँटने में आ रही दिक्क़तों के लिए संयुक्त राष्ट्र को दोषी ठहराया है। हेग की अदालत के ताज़ा फ़ैसले से पहले जनवरी में भी कोर्ट ने इसराइल को ग़ज़ा में जनसंहार की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा था।