हाई कोर्ट द्वारा केजरीवाल को कोई राहत नही मिलने पर बोली आतिशी ‘आज हाई कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि ये गिरफ़्तारी ग़ैर-कानूनी, ग़ैर-लोकतांत्रिक और राजनीति से प्रेरित हो सकती’

ईदुल अमीन

डेस्क: दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने बुधवार शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि ये गिरफ़्तारी गैर कानूनी है।

उन्होंने कहा, ‘आज जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जबसे केजरीवाल जी की गिरफ़्तारी हुई है तब आप और विपक्ष के नेता तो सवाल उठा ही रहे हैं। ये ग़ैर-क़ानूनी और ग़ैर-लोकतांत्रिक है।’ लेकिन आज हाई कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि ये गिरफ़्तारी ग़ैर-कानूनी, ग़ैर-लोकतांत्रिक और राजनीति से प्रेरित हो सकती है।

उन्होंने कहा कि लेकिन आज हाई कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि ये गिरफ़्तारी ग़ैर-कानूनी, ग़ैर-लोकतांत्रिक और राजनीति से प्रेरित हो सकती है। ‘हाई कोर्ट ने अपने आदेश के पैरा 15 में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मामले की जांच की ज़रूरत है कि कोर्ट को अब इस मामले को सुनना पड़ेगा। कोर्ट को इस मामले की जांच करनी पड़ेगी कि ये गिरफ़्तारी राजनीति से प्रेरित तो नहीं है।’

बताते चले कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय को केजरीवाल की रिहाई की अर्ज़ी का दो अप्रैल तक जवाब फ़ाइल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी। अदालत ने केजरीवाल की मुख्य याचिका को भी तीन अप्रैल के लिए लिस्ट किया है।

बताते चले कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात हिरासत में ले लिया गया था। अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा दिया गया है। 21 मार्च को देर रात सीएम केजरीवाल को नई दिल्ली स्थित उनके आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) ने 22 मार्च को कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ‘शराब घोटाला मामले में मुख्य ‘षड्यंत्रकर्ता’ हैं।

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