शरद पवार के नाम और तस्वीर के इस्तेमाल पर अजीत पवार गुट से माँगा सुप्रीम कोर्ट ने जवाब
ईदुल अमीन
डेस्क: राजनीतिक लाभ के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर के इस्तेमाल किए जाने को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट की एनसीपी से जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिव केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने अजित पवार की अगुवाई वाले एनसीपी धड़े से शनिवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। बेंच ने कहा, ‘हमें स्पष्ट और बिना शर्त का हलफनामा चाहिए कि शरद पवार का नाम और तस्वीरें नहीं इस्तेमाल की जाएंगी।’ इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि शरद पवार गुट का नाम ‘नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-शरतचंद्र पवार’ आवंटित किए जाने का चुनाव आयोग का फ़ैसला अगले आदेश तक बना रहेगा।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के गुट को असली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की मान्यता देने वाले चुनाव आयोग के आदेश के ख़िलाफ़ शरद पवार गुट की अपील पर भी जवाब मांगा है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक धड़े को लेकर अलग हो गए थे।
इसके बाद वह शिवसेना के शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए थे। पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चले संघर्ष में चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी माना था, जिसके ख़िलाफ़ शरद पवार के गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।