चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे में विसंगतियों को जांचने का दिया निर्देश
तारिक़ खान
डेस्क: लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा पेश हलफनामे के विवरण में विसंगतियों को वेरीफाई करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह कार्यवाही किया है।
यह कार्रवाई कांग्रेस द्वारा चुनावी हलफनामे में चंद्रशेखर की वित्तीय स्थिति के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए दायर की गई शिकायत के बाद हुई है। चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार हैं।
ज्ञात हो कि हलफनामे के किसी भी बेमेल और झूठे विवरण को लेकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 ए लागू होती है। कानून के मुताबिक, नामांकन पत्र या हलफनामे में कोई भी जानकारी छुपाने पर छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते है।