सीएए को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार और असम सरकार को नोटिस
फारुख हुसैन
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 (सीएए) को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने राज्य सरकार और केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया और यह आदेश भी दिया कि नई याचिका को इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ टैग किया जाए।
द टेलीग्राफ के अनुसार, गुवाहाटी निवासी याचिकाकर्ता हिरेन गोहेन की इस याचिका को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने राज्य सरकार और केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया और यह आदेश भी दिया कि नई याचिका को इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ टैग किया जाए। गोहेन ने अपनी याचिका में कहा है कि बांग्लादेश से असम में अवैध प्रवासियों की अनियंत्रित आमद ने असम में भारी जनसांख्यिकीय परिवर्तन किया है।
याची ने अपनी याचिका में कहा है कि मूलनिवासी लोग, जो कभी बहुसंख्यक थे, अब अपनी ही भूमि पर अल्पसंख्यक हो गए हैं।’ मालूम हो कि हाल ही में इसी अदालत ने सीएए नियमों के संचालन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र से उन आवेदनों पर जवाब देने को कहा, जिनमें शीर्ष अदालत द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक उनके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।