इंटरनेट का कसूर या तरबियत की कमी: 13 साल के किशोर ने 15 साल की अपनी बड़ी बहन के साथ देखा पोर्न, रेप कर किया भाई ने बहन को प्रेग्नेट, ऐसे खुला मामला

आफताब फारुकी (इनपुट सायरा शेख)

डेस्क: इसको इंटरनेट का कसूर कहे या फिर तरबियत की कमी। शायद लफ्ज़ आपके पास भी नही होंगे। क्योकि घटना ही ऐसी है, जिसको जानकर ही रूह काँप जायेगी और खुद ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुच पायेगे कि आखिर कसूर किसका है। जिस उम्र में बच्चो को पढ़ाई और खेल कूद के अलावा कुछ पता ही नही होना चाहिए, उस उम्र के बच्चे अगर पोर्न देखे वह भी बहन के साथ बैठ कर और फिर उस ‘एक्ट’ को करना चाहे तो क्या कोई लफ्ज़ मिल पायेगा कि कसूरवार किसको ठहराए।

मामला नवी मुंबई का है। जहा वाशी पुलिस ने 13 साल के एक लड़के पर अपनी 15 साल की बड़ी बहन के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का मामला दर्ज किया है। वाशी जनरल अस्पताल से एक मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) सामने आने के बाद शनिवार को मामला दर्ज किया गया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब 15 वर्षीय लड़की अपने माता-पिता के साथ गर्भपात के लिए अस्पताल गई थी। पुलिस ने पुष्टि की कि बच्ची तीन महीने की गर्भवती थी।

पीड़िता द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, दोनों भाई-बहनों ने दिसंबर के महीने में पोर्न देखा था और ‘एक्ट’ को आजमाने का फैसला किया था। दोनों को ऐसा करना मुश्किल लगा और इसलिए उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। पीडिता का आरोप है कि उसके बाद जनवरी के महीने में, उसके छोटे भाई ने उसके साथ जबरदस्ती की, जबकि उसने उसे ऐसा करने से मना किया था। मासिक धर्म नहीं आने के बाद उसने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया और फिर उसके माता-पिता उसे अस्पताल ले गए।

परिवार पनवेल का है और घटना उनके आवास पर हुई इसलिए मामला अब खंडेश्वर पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है। पीड़िता के माता-पिता हाउसकीपिंग का काम करते हैं। जहां पिता 10,000 रुपये कमाते हैं, वहीं मां 8,000 रुपये मासिक कमाती हैं। अपने एक कमरे के रसोई घर के लिए 10,000 रुपये की मासिक ईएमआई का भुगतान करने की मासिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पिता देर रात तक भी छोटे-मोटे काम करते रहे है। ऐसे में दोनों बच्चे दिन भर घर पर अकेले रहते है। पुलिस के मुताबिक, घटना तब हुई जब माता-पिता काम पर गए हुए थे।

पुलिस ने बताया कि लड़के को अब बाल कल्याण आयोग के समक्ष पेश किया जाएगा और आगे का निर्णय वही करेंगे। लड़के के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है।

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