राजद्रोह और युएपीए मामले में शर्जिल इमाम को मिली ज़मानत, रहेगे अभी मगर जेल में
शफी उस्मानी
डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम को राजद्रोह और यूएपीए के केस में ज़मानत दी है। शरजिल इमाम पर दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित भड़काऊ भाषण देने को लेकर ये केस चल रहा है। इस ज़मानत के बाद भी शरजिल इमाम जेल में रहेगे।
शरजील इमाम ने कोर्ट में कहा कि इस अपराध में अधिकतम सज़ा सात साल है और इससे आधी से अधिक अवधि वो जेल में बिता चुके हैं। हालांकि शरजील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने बताया, ‘शरजील अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि वो दिल्ली दंगों के कथित षड्यंत्र वाले केस में भी अभियुक्त हैं।’
दिल्ली दंगों से जुड़ी एक एफ़आईआर, जिसमें कई छात्र नेताओं पर कथित बड़ा षड्यंत्र रचने का आरोप है। इस केस में शरजील इमाम, उमर ख़ालिद सहित कई लोग अभियुक्त हैं। 28 मई को दिल्ली की एक कोर्ट ने इसी केस में उमर ख़ालिद की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी।